1 जुलाई यानी आज से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज की गई। यह एफआईआर दिल्ली में एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज की गई है। 

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धारा 285 के तहत एफआईआर हुई दर्ज 

जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और तंबाकू बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है एफआईआर के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। एफआईआर में पुलिस ने उल्लेख किया है कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। 

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ये तीन नए आपराधिक कानून हुए हैं लागू 

बता दें कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने ले ली है। वहीं, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है। नए आपराधिक कानून में कई धाराओं को हटाया गया है तो कुछ धाराओं को जोड़ा भी गया है।

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