नई दिल्ली : ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) के सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। मानहानि मामले में उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव) को 50 लाख रुपये का हर्जाना (TMC MP Will Pay 50 Lakh Rupee To Hardeep Puri Wife) देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि माफीनामा अंग्रेजी के एक अखबार में छपवाने के साथ सोशल साइट एक्स पर भी पोस्ट करने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि माफीनामा छह महीने तक रहना चाहिए।

इसे भी पढ़ें – अदालत ने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुनाई पांच महीने कैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा उनकी ईमानदारी पर अपमानजनक पोस्ट के बाद दायर किया गया था। याचिका में लक्ष्मी पुरी कहा कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था और कहा था कि दंपती ने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।याचिका में कहा गया है कि गोखले ने अपने पोस्ट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का उल्लेख किया।

इसे भी पढ़ें – नाले का पानी सड़कों पर आने की समस्या का समाधान खोजें अधिकारी : आतिशी

TMC MP Will Pay 50 Lakh Rupee To Hardeep Puri Wife – कोर्ट ने कहा कि वादी के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाता है। वादी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उसे 50 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई को भी राशि नहीं कर सकती है। हालांकि सभी विचारों के संतुलन पर संकेत गोखले को वादी को 8 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये की राशि का हर्जाना देने का निर्देश दिया जाता है।

Share.
Exit mobile version