मुंबई की विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में फरार बिजनेसमैन विजय माल्या के खिलाफ NBW यानि गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एस.पी. नाइक निंबालकर ने 29 जून को माल्या के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया और सोमवार को गिरफ्तारी आदेश की कॉपी पब्लिक कर दी गई।

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पहले ही भगोड़ा हो चुका है करारा

उनके खिलाफ सीबीआई की दलीलों पर, अदालत ने कहा, “यह उनके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी करने का उपयुक्त मामला है।” सीबीआई के मुताबिक, किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर माल्या ने जानबूझकर गवर्नमेंट बैंक IOB से लिए गए 180 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाया है। पहले ही ईडी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत, आर्थिक अपराधी और भगोड़ा करार कर चुकी है। सीबीआई जांच में ऐसा भी कहा जा रहा है कि विजय माल्या ने 2007 और 2012 के बीच आईओबी से लिए गए इस लोन का गलत इस्तेमाल भी किया गया है।

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