दोहरी नागरिकता से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. कोर्ट (dual citizenship case) ने कहा कि मामले में जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. नागरिकता से जुड़े आरोपों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया.
dual citizenship case – राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के आरोप लगाए गए थे. इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें – महिला आरक्षण के मुद्दे पर NDA का बड़ा ऐलान, विपक्ष के खिलाफ कल देशभर में होगा जोरदार प्रदर्शन
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोप की जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह खुद जांच करे या मामले को किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए.
स्पेशल MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती
यह आदेश बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने माना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है.


