नई दिल्ली : अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को फैसला सुनाने का (Decision Reserved) आदेश दिया है. संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 21 दिसंबर को पूरी हो रही है.

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Decision Reserved – सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया. यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ. इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी. ईडी ने कहा कि सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया जो कि सजंय सिंह का कर्मचारी है. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है. ईडी ने कहा था कि उनके खिलाफ कैश ट्रांजेक्शन, कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्य मौजूद है. ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह के पास से कुछ संवेदनशील दस्तावेज़ मिले थे,जो ईडी की फाइल का हिस्सा थे,जिसकी तस्वीर ली गई थी.

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बता दें कि 6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. उनकी तरफ से कहा गया था कि 15 महीने तक संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं था और ना ही कोई पूछताछ हुई. उन्होंने कहा था कि यहां तक कि ईडी द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं था. और तो और गिरफ्तारी से पहले तक कोई आरोप नहीं है.

संजय सिंह के वकील ने कहा था कि मामले मे दाखिल की गई चार्जशीट मे भी उनका नाम नहीं था. अब एजेंसी ने संजय सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है. जबकि जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उस चार्जशीट में दो करोड़ संजय सिंह को कंपनियों से मिलने के बारे में एक बात भी नहीं कही गई.

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