नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप सांसद संजय सिंह  की जमानत याचिका (Money Laundering Case) का विरोध किया। मामले को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। एजेंसी एएनआई के अनुसार कहा गया कि सासंद के पास से तीन दस्तावेज बरामद किए गए जो न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसे ये दस्तावेज मिले हैं।

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ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि रिश्वत मांगने के सबूत, बयान और कुछ बरामद दस्तावेज हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी के विशेष वकील की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने मामले को बचाव पक्ष के वकील की खंडन बहस के लिए 12 दिसंबर तारीख सुनिश्चित की। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह हिरासत में हैं। उन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वकील जोहेब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा ईडी की ओर से पेश हुए। विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि शराब नीति बनाई जा रही है और इसके बदले में रिश्वत दी जा रही है और स्वीकार की जा रही है।

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Money Laundering Case – अपनी दलीलों के दौरान, उन्होंने सत्येन्द्र जैन के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया कि अदालत को पिछली प्रवृत्ति और संबंधित परिस्थितियों को देखना होगा।” उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत कुछ बयान हैं जिन पर जमानत का फैसला करते समय विचार किया जाना चाहिए। आवेदन. पिछले रुझानों की बात करें तो उन्होंने अनंत वाइन्स के मालिक तुषार मेहरा के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि सर्वेश मिश्रा संजय सिंह की ओर से पंजाब में शराब कारोबार के लिए रिश्वत मांग रहे थे।

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