गुरुग्राम/नूंह : नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भडक़े दंगों (Bittu Bajrangi Got Bail) के आरोप में 15 दिन पूर्व फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को बुधवार को नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत से जमानत मिल गई। एडीजे ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त को फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई।

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बिट्टू बजरंगी पर आरोप है कि उसे ब्रजमंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई भडक़ाऊ वीडियो डाले थे। इन्हीं से हिंसा फैलने की बात कही गई। हिंसा भडक़ाने केसाथ-साथ उन पर नूंह में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊषा कुंडू व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। 14 अगस्त को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। उन पर जब्त किए हथियार छीनने का भी आरोप है। हालांकि नूंह हिंसा को भडक़ाने में गौरक्षक मोनू मानेसर का भी नाम लिया गया, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सुबूत नहीं मिला जिससे कि मोनू मानेसर का दंगों में नाम शामिल किया जाए।

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Bittu Bajrangi Got Bail – दूसरी तरफ, बिट्टू बजरंगी की तलाश पुलिस ने शुरू की। आखिरकार 15 अगस्त की शाम को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अब उसे अदालत में पेश किया गया। नूंह की अतिरिक्त सत्र अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे संदीप दुग्गल ने उन्हें बुधवार को जमानत दे दी।

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