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    Home » EPF में गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट से रुक सकती है पेंशन और ट्रांसफर: जानिए ऑनलाइन ठीक करने का आसान तरीका

    EPF में गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट से रुक सकती है पेंशन और ट्रांसफर: जानिए ऑनलाइन ठीक करने का आसान तरीका

    August 24, 2026 व्यापार 1 Min Read
    Pension and transfer may stop
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    नई दिल्ली: इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड (EPF) रिकॉर्ड में नौकरी शुरू करने की तारीख या नौकरी छोड़ने की तारीख का गलत दर्ज होना भले ही एक मामूली लिपिकीय त्रुटि लगे, लेकिन भविष्य में यह (Pension and transfer may stop) गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर सकती है।

    Pension and transfer may stop – जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में PF ट्रांसफर करते हैं, पूरा बैलेंस निकालते हैं या पेंशन के लिए योग्य सेवा अवधि की गणना करते हैं, तो यह विसंगति क्लेम रिजेक्ट होने का मुख्य कारण बन जाती है। विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के दायरे में आते हैं, यह तारीखें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईपीएस नियमावली के अनुसार पेंशन का लाभ पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा अवधि अनिवार्य होती है।

     घर बैठे कैसे ठीक करें गलत जॉइनिंग या नौकरी छोड़ने की तारीख?

    प्राथमिक जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है, लेकिन आधार-सत्यापित UAN धारक मेंबर्स बिना दस्तावेज अपलोड किए कई विवरण स्वयं अपडेट कर सकते हैं। यदि नियोक्ता ने नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं की है, तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर इसे खुद दर्ज कर सकता है.

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