खैरागढ़ : जिले में 21 अगस्त को हुई एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के मामले में खैरागढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अजय बघेल (उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने (newlywed suicide case) और मृतका की उच्च शिक्षा जबरन छुड़वाने के गंभीर आरोप लगे हैं।
पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के अनुसार, मृतका मंजू बंजारे का विवाह 24 फरवरी 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से अजय बघेल के साथ हुआ था। शादी के मात्र 2-3 महीने बीतने के बाद से ही आरोपी पति बाइक और नकद रुपयों की मांग को लेकर मंजू को निरंतर प्रताड़ित करने लगा।
newlywed suicide case – विवाह पूर्व दोनों पक्षों में मंजू की आगे की पढ़ाई जारी रखने पर सहमति बनी थी, किंतु ससुराल आने के बाद पति ने उसकी डी.एड. (D.Ed.) की पढ़ाई जबरन बंद करा दी। लगातार मानसिक तनाव और शारीरिक उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर नवविवाहिता ने घर के शौचालय में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली; गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
BNS की धारा 80 और 85 के तहत दर्ज हुआ केस
घटना के उपरांत खैरागढ़ पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 324/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान परिजनों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपी पति अजय बघेल को हिरासत में लिया।


