WhatsApp privacy policy दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर रोक लगाने की गुहार लगाई। सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया। नई नीति व सेवा की शर्ते 15 मई से लागू होने वाली हैं। केंद्र की अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 अप्रैल को तय कर दी।
व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को चुनौती वाली याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोर्ट से आग्रह किया, नई नीति व सेवा शर्तों को लागू करने से कंपनी को रोका जाए। केंद्र ने कहा, सूचना व प्रौद्योगिकी नियमों के तहत कोई कंपनी कामकाज के दौरान डाटा जुटाती है, तो डाटा सुरक्षा की जवाबदेही भी उसी की है।
WhatsApp privacy policy कोई कॉरपोरेट निकाय डाटा जुटाता है या उससे दूसरे कामकाज करता है, तो उसे डाटा सुरक्षा के ठोस उपाय भी करने होंगे। नई नीति 2011 के आईटी नियमों का उल्लंघन है। केंद्र ने कोर्ट में यह हलफनामा दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि नई गोपनीयता नीति कानूनों में खामियों का नतीजा है। इसके तहत उपयोगकर्ता या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या एप से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन डाटा तीसरे एप के साथ साझा न करने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
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केंद्र ने कहा- डाटा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने डाटा की सुरक्षा व गोपनीयता की जिम्मेदारी हमें दे रखी है। इसे समझते हुए लोकसभा में निजी डाटा सुरक्षा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश है. किया गया है। कानून बनने पर डाटा संरक्षण की मजबूत व्यवस्था बनाएंगे, जो व्हाट्सएप जैसी कंपनियों की सीमा तय करेगा, जो डाटा की उचित सुरक्षा और संरक्षण के बिना ही ऐसी गोपनीयता की नीतियां जारी करती हैं। केंद्र के हलफनामा में यह भी कहा गया है कि सूचना-प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भी संसद में पारित होने के लिए लंबित है।
WhatsApp privacy policy व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर ठप फेसबुक इंक के सभी प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता शुक्रवार रात परेशान रहे। रात करीब 11:05 बजे कंपनी का सर्वर अचानक डाउन हो गया। इससे भारत समेत कई देशों में फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्मों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर न तो उपयोगकर्ता कोई पोस्ट या संदेश भेज पा रहे थे और न ही उन्हें संदेश या पोस्ट मिल पा रही थी।
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