बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि नीतिश सरकार ने आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने का फैसला किया था। जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

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आरक्षण के फैसले को किया रद्द

बता दें कि बिहार सरकार राज्य में शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था। वहीं, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और इस फैसले को रद्द कर दिया है।

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