पटना: राजधानी पटना में ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ और ‘ज्ञान बिंदू कोचिंग’ के बीच चल रहे विवाद में अब खान सर (फैजल खान) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हाल ही में पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई अपडेटेड केस डायरी ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है, जिसमें उनके बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।
🔫 बॉडीगार्ड के हथियारों के लाइसेंस पर सवाल
पुलिस की जांच के अनुसार, 2 जून को हुई फायरिंग की घटना में शामिल बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश तक ही वैध था। बिहार में बिना स्थानीय प्रशासन या आर्म्स मजिस्ट्रेट की अनुमति के हथियार लेकर ड्यूटी करना नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसके चलते इसे अवैध श्रेणी में माना जा रहा है।
📜 दूसरे बॉडीगार्ड ने भी किया नियमों का उल्लंघन
जांच में दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप के लाइसेंस को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसे आत्मरक्षा (Self-defense) के लिए ‘ऑल इंडिया’ लाइसेंस मिला था, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उसने इसका उपयोग एक निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ व्यावसायिक लाभ के लिए किया, जो लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ है।
🗓️ कल जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में दाखिल कर दी है, जो अब जमानत याचिका की सुनवाई का मुख्य आधार बनेगी। कल कोर्ट में फैजल खान, दोनों बॉडीगार्ड्स और उनके तीन स्टाफ सदस्यों (कन्हैया, अजीत और अंकित पांडेय) की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। फिलहाल बॉडीगार्ड्स न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि खान सर और तीन स्टाफ को 30 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है।


