नई दिल्ली: यदि आप घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए गैस कनेक्शन से जुड़ा यह नया अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने ‘वन हाउस, वन गैस कनेक्शन’ नीति लागू की है, जिसके तहत उन शहरी क्षेत्रों में जहां पाइप वाली गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां एक साथ LPG और PNG कनेक्शन रखना अब संभव नहीं होगा।

⏳ 30 दिन की डेडलाइन: क्या है नया नियम?

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता अपने घर में नया PNG कनेक्शन लगवाता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना पुराना LPG कनेक्शन गैस एजेंसी को सरेंडर करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि PNG कनेक्शन 1 तारीख को सक्रिय होता है, तो 30 तारीख तक LPG सिलेंडर कनेक्शन वापस करना होगा।

⚠️ 90 दिन का अल्टीमेटम: पुराने उपभोक्ताओं के लिए निर्देश

जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन पहले से मौजूद है और गैस सप्लाई सुचारू है, वहां के उन उपभोक्ताओं के लिए 90 दिन का समय तय किया गया है जिन्होंने अभी तक PNG नहीं लिया है। गैस एजेंसियों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। यदि 90 दिन की समय-सीमा के भीतर उपभोक्ता PNG पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो उनका LPG कनेक्शन अस्थायी रूप से सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।

🌍 किन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी केवल उन क्षेत्रों के लिए है जहां PNG का बुनियादी ढांचा पहुंच चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग या ऐसे शहरी इलाके जहां अभी तक पाइपलाइन की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां LPG सिलेंडर की डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेगी। इन उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार की डेडलाइन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

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