Kurukshetra: Five years imprisonment for snatching mobile, Rs 25 thousand fine

सांकेतिक तस्वीर phone snatching


हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक साल पहले युवक से मोबाइल फोन छीनने के दोषी को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी नसीब निवासी बंदराना जिला कैथल पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी बाइक पर शिकायतकर्ता का मोबाइल छीनकर भागा था।

थाना शहर पिहोवा में नौ अगस्त 2022 को दर्ज शिकायत में गौरव यादव निवासी पूजा काॅलोनी ने बताया था कि वह तहसील के पास एक फोटो स्टेट की दुकान पर नौकरी करता है। नौ अगस्त की शाम वह दुकान से अपने घर की तरफ जा रहा था। सरस्वती तीर्थ के पास पहुंचा तो उसने कॉल करने के लिए अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला उसकी समय बाइक पर आए दो युवक उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे।

शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-एक ने करते हुए आरोपी नसीब को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने बताया इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मोबाइल छीनने के आरोपी नसीब को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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