बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने 34 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. अहियापुर थाना क्षेत्र के सिवराहां चतुर्भूज गांव में 1991 में हुई कुंवर राय की हत्या के मामले में एडीजे-5 की अदालत (justice got after 34 years) ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

9 अगस्त 1991 को सिवराहां चतुर्भूज गांव के रहने वाले मोहन राय के बयान के आधार पर अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में कुल 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. प्राथमिकी के अनुसार, 9 अगस्त 1991 की सुबह करीब आठ बजे बैधनाथ राय अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ अन्य आरोपियों के साथ मोहन राय के खेत पर पहुंचा था. आरोप है कि उनके साथ मौजूद अन्य लोगों के हाथों में भी बंदूक के अलावा लाठी, फरसा और बम थे.

बताया गया कि सभी आरोपी ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने लगे. जब इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने मोहन राय की मां बसंती देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी और उन्हें पेड़ से बांध दिया. इस दौरान गांव में हंगामा मच गया. शोर सुनकर बसंती देवी के भाई और मोहन राय के मामा कुंवर राय मौके पर पहुंचे और बसंती देवी को बचाने की कोशिश करने लगे.

justice got after 34 years – इसी दौरान आरोप है कि बैधनाथ राय ने कुंवर राय पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं. गोली लगते ही कुंवर राय मौके पर ही गिर पड़े. इसके बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कुंवर राय को घेरकर उनकी दाहिनी बांह तोड़ दी. गंभीर रूप से घायल कुंवर राय की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

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