उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को पिता को 20 साल की कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि दोष पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दर्जनों बार रेप किया था. ये मामला (now court punished) गाजीपुर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का है. मामला साल 2022 में सामने आया था.
now court punished – दरअसल, पीड़िता की मां और उसकी नानी ने उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में बुधवार को गाजीपुर कोर्ट में जज राम अवतार ने फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, एक विशेष समुदाय का कलयुगी पिता अपनी 13 वर्ष की नाबालिग बेटी के साथ उस वक्त रेप किया करता था, जब उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं रहते थे.