पटना : बिहार में विधि व्यवसाय (वकालत) की शुरुआत करने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कल्याणकारी योजना तैयार की है। नए वकीलों को प्रारंभिक दिनों में वित्तीय संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड उपलब्ध कराने जा रही है। यह (Young Lawyers Stipend Scheme) वित्तीय सहायता पात्र युवा वकीलों को लगातार 3 वर्षों तक दी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ इसी माह किए जाने की प्रबल संभावना है।
योजना का लाभ केवल उन्हीं नए वकीलों को प्राप्त होगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 या उसके पश्चात बिहार स्टेट बार काउंसिल में विधिवत निबंधन (रजिस्ट्रेशन) कराया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की उम्र 22 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है।
स्टाइपेंड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं को 100 रुपये मूल्य का आधिकारिक आवेदन फॉर्म खरीदकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ मैट्रिकुलेशन (10वीं) का मूल प्रमाण पत्र, बार काउंसिल का निबंधन प्रमाण पत्र, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र तथा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
Young Lawyers Stipend Scheme -आवेदक को माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और बैंक खाते की पुष्टि के लिए कैंसिल्ड चेक प्रस्तुत करना होगा अधिवक्ता को एक वैधानिक शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य निजी व्यवसाय या नौकरी में संलग्न नहीं है और उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है।


