भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए वोटर कार्ड आवेदन हेतु प्रयुक्त होने वाले ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संबंधित घोषणा को हटा लिया है, जहां यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह कदम आयोग के दो चुनाव आयुक्तों द्वारा Form 6 में बिना (Big decision of Election Commission) विधायी संशोधन के नए प्रावधान जोड़े जाने पर दर्ज कराई गई कड़ी आपत्ति के बाद उठाया गया है।

Big decision of Election Commission – इस निर्णय के प्रभावी होने के बाद अब आम नागरिकों को नया वोटर पहचान पत्र (Voter ID Card) बनवाने के लिए अपने माता-पिता, दादा-दादी या पूर्वजों से जुड़े जटिल दस्तावेज और अतिरिक्त ब्योरा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

 चुनाव आयुक्तों ने बदलाव पर जताई थी आपत्ति 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में से दो चुनाव आयुक्तों ने Form 6 में इस अतिरिक्त शर्त को जोड़े जाने का विरोध किया था। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के विधिक नियमों में औपचारिक संशोधन किए बिना Form 6 के मूल प्रारूप में कोई भी नया प्रावधान या शर्त नहीं जोड़ी जा सकती।

क्या थी Form 6 में जोड़ी गई अतिरिक्त शर्त?  

Form 6 में शामिल किए गए अतिरिक्त डिक्लेरेशन के तहत नया वोटर कार्ड बनवाने वाले आवेदकों को स्वयं को या माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी को पूर्व में संपन्न हुए ‘इंटेंसिव रिविजन’ की मतदाता सूची से लिंक करने वाली विस्तृत जानकारी देनी अनिवार्य की गई थी। अब यह विशेष डिक्लेरेशन केवल उन्हीं चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET पोर्टल पर अनिवार्य रहेगा, जहां वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया अभी सक्रिय रूप से चल रही है।

 

 

 

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