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    Home » बिहार में CBI की एंट्री पर नए नियम लागू, राज्य कर्मियों के खिलाफ जांच से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य

    बिहार में CBI की एंट्री पर नए नियम लागू, राज्य कर्मियों के खिलाफ जांच से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य

    September 5, 2026 बिहार 2 Mins Read
    Bihar CBI Guidelines
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    पटना (बिहार): बिहार सरकार ने राज्य के प्रशासनिक (Bihar CBI Guidelines) दायरे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच प्रक्रियाओं को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।

    गृह विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश के बाद, अब राज्य सरकार के लोक सेवकों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसी सीधे तौर पर कोई भी प्राथमिक जांच या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकेगी। ऐसे किसी भी मामले में आधिकारिक तफ्तीश शुरू करने से पूर्व बिहार सरकार की औपचारिक पूर्व सहमति लेना विधिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

    Bihar CBI Guidelines – गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के प्रधान सचिव पंकज कुमार द्वारा जारी इस अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत राज्य में केंद्रीय एजेंसी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण किया गया है।

     कार्मिक मंत्रालय और CBI निदेशक को भेजी गई प्रतिलिपि 

     गृह विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना की प्रति केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, सीबीआई निदेशक, बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य के सभी संबद्ध प्रशासनिक विभागों को आधिकारिक रूप से भेज दी गई है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और उनसे संबद्ध निजी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति पूर्ववत प्राप्त रहेगी।

     पूर्व अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं

    बिहार सरकार के कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी स्तर के अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सीबीआई सीधे प्रकरण दर्ज नहीं कर सकेगी। सरकार के पूर्ण स्वामित्व या प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी व राज्य बैंकों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों पर भी यह नया नियम प्रभावी रहेगा।

     

     

     

     

     

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