भोपाल/जबलपुर : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप जंगल में 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद होने के चर्चित एवं हाई-प्रोफाइल मामले में आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को (jungle gold cash case) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
jungle gold cash case – जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछले 18 महीनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सौरभ शर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने आरोपी को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर रिहा करने के आधिकारिक आदेश दिए हैं, जिसके उपरांत आज उनकी जेल से रिहाई होगी।
देश छोड़ने पर प्रतिबंध व नियमित उपस्थिति
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत प्रदान करते हुए कई कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें भी लागू की हैं। अदालत के आदेशानुसार, सौरभ शर्मा बिना ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे, वे मामले से जुड़े किसी भी गवाह या साक्ष्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, और निचली अदालत में चलने वाली प्रत्येक सुनवाई पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।


