2017 के एक्ट्रेस गैंगरेप मामले में आरोपी मलयालम फिल्म एक्टर दिलीप को केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पल्सर सुनील (south actress gangrape case) को सभी आरोपों में दोषी ठहराया है.

8 साल पुराने इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में कुल 10 आरोपी थी. 6 को दोषी पाया गया है. एर्नाकुलम कोर्ट की प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम वर्गीस ने लगभग आठ साल तक चले ट्रायल के बाद दिलीप को इस मामले में उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया है. दिलीप इस केस में आठवें आरोपी थे.

इसे भी पढ़ें – शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन की बड़ी सलाह: ‘हाथ जोड़कर मांग लेना माफी’, क्या था वो विवाद

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नंबर 1 से 6 दोषी हैं. इस मामले में अन्य आरोपी एनएस सुनील, उर्फ ‘पल्सर सुनी’, मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजीश, एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनिल कुमार, उर्फ मेस्त्री सनिल, और शरथ नायर थे.

south actress gangrape case – इस मामले में दिलीप पर पूरी साजिश रचने और घटना को अंजाम देने के लिए पल्सर सुनील को 1.5 करोड़ रुपये देने का आरोप था. प्रॉसिक्यूशन ने दावा किया था कि दिलीप ने इस पूरे रेप की साजिश रची थी, जिसमें पहले ही वो 84 दिन की जेल काट चुके हैं. लेकिन सोमवार को आए कोर्ट के फैसले में उन्हें राहत मिली.

Share.
Exit mobile version