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    Home » किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि याचिका पर बुरे फंसे संजय राउत, 15 दिन की हुई जेल

    किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि याचिका पर बुरे फंसे संजय राउत, 15 दिन की हुई जेल

    September 27, 2024 देश 2 Mins Read
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    मुंबई : भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दाय मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और राज्यसभा सदस्य को (Sanjay Raut Defamation Case) उनकी अर्जी पर जमानत दे दी।

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    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद राउत के वकील ने सजा को स्थगित करने और उन्हें जमानत देने के लिए दो याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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    Sanjay Raut Defamation Case – मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था, आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।
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