मुंबई : भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दाय मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और राज्यसभा सदस्य को (Sanjay Raut Defamation Case) उनकी अर्जी पर जमानत दे दी।
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद राउत के वकील ने सजा को स्थगित करने और उन्हें जमानत देने के लिए दो याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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