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    उज्जैन में महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर दुष्कर्म की FIR: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, BNS की धाराओं में केस दर्ज

    August 1, 2026 देश 3 Mins Read
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    उज्जैन (मध्य प्रदेश): बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक संत पर युवती को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है।

    पीड़िता के आवेदन व साक्ष्यों के आधार पर थाना महाकाल पुलिस ने आरोपी महामंडलेश्वर के विरुद्ध दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में आपराधिक मामला पंजीकृत कर लिया है। हालांकि, केस दर्ज होने के बाद से आरोपी महामंडलेश्वर फरार बताया जा रहा है।

    🏰 दादू राम आश्रम के संचालक हैं आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास, सांस्कृतिक आयोजन के दौरान हुई थी पहचान

    यह पूरा मामला उज्जैन के सदावल मार्ग स्थित दादू राम आश्रम से जुड़ा हुआ है। आश्रम का संचालन निर्मोही आणि अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज करते हैं।

    महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि पीड़िता एक सांस्कृतिक ग्रुप से जुड़ी हुई है। एक सांस्कृतिक आयोजन के दौरान ही युवती का संपर्क महामंडलेश्वर ज्ञानदास से हुआ था।

    📱 सोशल मीडिया पर हुई थी फ्रेंडशिप, 1 साल तक आश्रम में आने-जाने के दौरान शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

    महामंडलेश्वर ज्ञानदास ने युवती को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद व्हाट्सएप पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे युवती का दादू राम आश्रम में लगभग एक वर्ष तक नियमित आना-जाना लगा रहा।

    आरोप है कि इस दौरान महामंडलेश्वर ने युवती को शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब महाराज ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, तो पीड़िता ने तत्काल थाना महाकाल पुलिस में लिखित शिकायत दी। पीड़िता ने पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैटिंग के साक्ष्य भी सौंपे हैं।

    मामले की प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) और 69 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

    📜 पीड़िता ने एसपी को सौंपे प्रेगनेंसी रिपोर्ट के दस्तावेज, दो बार गर्भवती करने का लगाया गंभीर आरोप

    पीड़िता द्वारा उज्जैन पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप शर्मा को सौंपी गई शिकायत में कुछ ऐसे चिकित्सा संबंधी दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि महामंडलेश्वर ने उसे दो बार गर्भवती किया था।

    महिला के अनुसार, वह पहली बार अक्टूबर 2025 में और दूसरी बार जून 2026 में गर्भवती हुई थी, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स उसने पुलिस को दी हैं। पीड़िता का आरोप है कि महामंडलेश्वर ने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक (IG), सहायक पुलिस महानिदेशक (ADG), उज्जैन कलेक्टर और एसपी से निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    ⚠️ महामंडलेश्वर ज्ञानदास का पलटवार: “युवती मुझे हनी ट्रैप और ब्लैकमेल कर रही थी, मांगे थे 75 लाख रुपये”

    वहीं दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होने से पहले महामंडलेश्वर ज्ञानदास का पक्ष सामने आया था।

    उनका कहना था कि युवती उन्हें लगातार हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रही थी। महाराज का दावा है कि युवती ने उनसे 50 लाख रुपये का मकान और 25 लाख रुपये नकद मांगे थे। जब उन्होंने यह मांग पूरी करने से इनकार कर दिया, तो उस पर ये झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। महामंडलेश्वर ने यह भी कहा कि वे पूर्व में ब्लैकमेलिंग के डर से युवती को लाखों रुपये दे चुके हैं और उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं।

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