दीनानगर : गांव संदलपुर निवासी एक व्यक्ति की औपचारिक शिकायत और पुलिस द्वारा की गई गहन पड़ताल के उपरांत गुरदासपुर जिले के थाना दोरांगला की पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति के विरुद्ध 18 लाख 84 हजार 900 रुपये की कथित धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के (Gurdaspur Fraud Case) बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है।
बेटे को पार्टनर बनाने का दिया था झांसा
शिकायतकर्ता दलवीर सिंह के अनुसार, आरोपी शशि कुमार ने उनके बेटे जतिंदर सिंह को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हिस्सेदार (पार्टनर) बनाने का प्रलोभन दिया था। आरोपी की बातों (Gurdaspur Fraud Case) और भरोसे में आकर पीड़ित पक्ष ने विभिन्न किस्तों में कुल 18,84,900 रुपये की भारी-भरकम राशि आरोपी को सौंप दी। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी न तो बेटे को कंपनी में पार्टनर बनाया गया और न ही बार-बार मांगने पर ली गई रकम वापस लौटाई गई।
कांगड़ा निवासी शशि कुमार शर्मा नामजद
पुलिस ने जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि कुमार शर्मा पुत्र केशव नंद शर्मा (निवासी परोल, डाकघर धारकोटी जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देने और गबन की गई राशि की रिकवरी के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।


