भारत सरकार ने स्मार्टफोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर और टेम्पर्ड ग्लास की गुणवत्ता को लेकर नए और कड़े नियम जारी किए हैं. अब बाजार में बिकने वाले सभी स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए तय किए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना जरूरी होगा. हालांकि, सरकार ने अभी सभी स्क्रीन प्रोटेक्टर पर तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन सिस्टम के दायरे में शामिल किया गया है.
⚙️ 2. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की अधिसूचना, 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा IS 19348:2025 मानक
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत में स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाने और उनका आयात करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2027 से BIS के ‘IS 19348:2025’ मानक का सख्ती से पालन करना होगा. सरकार ने कंपनियों को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया है, ताकि वे तय मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को तैयार कर सकें और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो.
🔍 3. ग्लास की मजबूती, क्लैरिटी और पैकेजिंग से जुड़े तय होंगे नियम, जानिए क्या होगा असर
नए मानकों के तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर के आकार, मजबूती, सतह की क्वालिटी और पारदर्शिता (क्लैरिटी) की कड़ी जांच की जाएगी. इसके अलावा एंटी-शैटर फिल्म, ओलेओफोबिक कोटिंग, ब्लू-लाइट फिल्टर और प्राइवेसी फिल्म जैसी सुविधाओं के लिए भी मानदंड तय किए गए हैं. निर्माताओं को पैकेजिंग पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और मोटाई जैसी जानकारियां भी स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी.


