उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को पिता को 20 साल की कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि दोष पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दर्जनों बार रेप किया था. ये मामला (now court punished) गाजीपुर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का है. मामला साल 2022 में सामने आया था.

now court punished – दरअसल, पीड़िता की मां और उसकी नानी ने उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में बुधवार को गाजीपुर कोर्ट में जज राम अवतार ने फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, एक विशेष समुदाय का कलयुगी पिता अपनी 13 वर्ष की नाबालिग बेटी के साथ उस वक्त रेप किया करता था, जब उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं रहते थे.

दर्जनों बार किया बेटी का रेप

दोषी ने अपनी बेटी के साथ एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार रेप किया. इसी दौरान बेटी अपनी मां के साथ अपने ननिहाल मुंबई गई थी, जहां पर कुछ दिनों के बाद वह असहज रहने लगी. इसके बाद उसकी मां और नानी उसे महिला डॉक्टर के पास ले गईं. फिर महिला डॉक्टर ने जांच की. जांच में रेप किए जाने का पता चाला. फिर डॉक्टर ने उसकी नानी और मां को बताया.

बेटी ने नानी और मां को बताई आपबीती

इसके बाद नानी और मां ने बेटी से बात की, तब उसने बेटी ने बताया कि उसका पिता उसके साथ रेप किया करता था. पिता ये घिनौना काम तब करता जब मांं घर पर नहीं होती. बेटी ने ये भी बताया कि पिता कई बार उसके साथ रेप कर चुका है. इसके बाद पीड़िता की मां और नानी उसको कोतवाली लेकर पहुंची और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया.

 

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