चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को लेकर महिलाओं के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस योजना का लाभ लेने वाली अथवा इसके लिए नया पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को किसी भी अन्य (Deendayal Lado Laxmi Yojana) सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
Deendayal Lado Laxmi Yojana – मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के बीच यह निराधार भ्रम फैला रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा। उन्होंने इस भ्रामक प्रचार को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि किसी भी लाभार्थी महिला को मिल रहे अन्य लाभों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
पहले इस योजना के अंतर्गत परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब राज्य सरकार ने बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है।आय सीमा बढ़ाए जाने के फलस्वरूप प्रदेश की लाखों अतिरिक्त पात्र महिलाएं अब इस योजना के दायरे में शामिल हो सकेंगी। नई पात्र महिलाओं के सुगम आवेदन के लिए सरकार द्वारा बहुत जल्द एक नया और उन्नत रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा।
हर महीने ₹2,100 की आर्थिक सहायता
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 की सीधी आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। सरकार ने इस योजना के प्रथम बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसे दूसरे बजट में बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।


