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    Home » देशभर में बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! राज्य सरकारों को दी चेतावनी-“अब बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही”

    देशभर में बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! राज्य सरकारों को दी चेतावनी-“अब बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही”

    April 8, 2026 देश 2 Mins Read
    Child Trafficking
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    देशभर में बाल तस्करी (Child Trafficking) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. एससी ने इसे लेकर राज्य सरकारों को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेकाबू हो जाएगी. कृपया इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस पर तेजी से काम करें.

    इसे भी पढ़ें – 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र, OBC आरक्षण की मांग ने बढ़ाई सियासी तपिश; आर-पार के मूड में विपक्ष

    सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों से कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक तरह से माना जाए तो ये घटनाएं बेकाबू हो गई हैं. इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है. SC ने राज्यों के गृह सचिवों से कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर इसे रोका जाए. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो वर्तमान में बहुत गंभीर बनती जा रही है. अगर इसे आज न रोका गया तो ये और गंभीर हो जाएगी.

    इसे भी पढ़ें – कांग्रेस की दिग्गज नेता मोहसिना किदवई नहीं रहीं, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

    Child Trafficking – सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गृह सचिवों से आगे कहा कि देश भर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह सक्रिय हैं. अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी. SC ने कहा कि इस संबंध में केवल राज्य सरकार और उसका गृह विभाग ही सतर्कता से कार्रवाई कर सकता है. SC ने कहा कि एक कोर्ट के रूप में हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों को ही करनी होगी.

     

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