अमृतसर में एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा गांव मानांवाला और रखझीता में (illegal colonies completely demolished) नेशनल हाईवे/लिंक रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
जिला टाउन प्लानर ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव मानांवाला और रखझीता में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया था और 09/04/2026 को इनके खिलाफ डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अनदेखी की और नोटिस मिलने के बावजूद स्पष्टीकरण देने के बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखा।
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इसके अलावा, आईआईएम को जाने वाली लिंक रोड पर गांव रखझीता में बनी अवैध कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 05/08/2025 को डेमोलिशन की कार्रवाई की गई थी और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी लिखा गया था, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते अब दोबारा निर्माण को भी गिरा दिया गया।
illegal colonies completely demolished – उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के तहत 5 से 10 साल की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में जमीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लिखा जा रहा है।


