उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने पूजा करने की अनुमति दे दी है।
इसे भी पढ़ें – बैंक ऋण धोखाधड़ी : ED ने मारे सपा नेता की कंपनी पर छापे
हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया है।
इसे भी पढ़ें – लाभ लेकर निकलना कुछ लोगों की फितरत होती है : अखिलेश
बता दें, कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। पांच कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।