हल्द्वानी : उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ मामले में नया और बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर हल्द्वानी पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ (case registered against Rahul Gandhi) मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर देने वालों में न्यास के सदस्य विनोद आर्य और अमित कुमार शामिल हैं, जो शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं।
case registered against Rahul Gandhi – न्यास के सदस्य विनोद आर्य ने कहा, “राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर शुद्धिकरण किया, वह पूरी तरह निराधार है। वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दरबार है और हमने केवल सामान्य साफ-सफाई की थी। हम खुद अनुसूचित जाति (दलित) समाज से आते हैं और हमने किसी का दिल दुखाने या जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने जैसा कोई कृत्य नहीं किया।”
जानिए किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
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दर्ज धाराएं: हल्द्वानी सिटी कोतवाली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196, धारा 299 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम (SC/ST Act, 1989) की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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शिकायतकर्ता का पक्ष: अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य अमित कुमार की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों और टिप्पणियों से अनुसूचित जाति समाज की धार्मिक व सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं।
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