लुधियाना : लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में संचालित और भविष्य में खुलने वाली सभी कबाड़ की दुकानों पर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सख्त कदम आपराधिक तत्वों द्वारा चोरी का सामान और वाहन कबाड़ियों को बेचने, तारों व प्लास्टिक को खुले में जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने तथा सड़कों पर अतिक्रमण (maintain purchase and sale register) कर यातायात बाधित करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है।
चोरी का सामान खरीदने और प्रदूषण फैलाने की शिकायतों पर पुलिस का कड़ा रुख
एडिशनल सीपी (Additional CP) रूपिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में कई गंभीर अनियमितताएं आई थीं:
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बिना रिकॉर्ड खरीद-फरोख्त: शहर के विभिन्न इलाकों में कबाड़ियों द्वारा बिना किसी वैध रिकॉर्ड के बिजली के तार, ट्रांसफार्मर के पुर्जे और दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहन खरीदे जा रहे थे।
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असामाजिक तत्वों की संलिप्तता: कई आपराधिक तत्व चोरी के वाहनों और सामान को आसानी से कबाड़ की दुकानों पर खपा रहे थे।
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कबाड़ कारोबारियों के लिए जारी किए गए अनिवार्य दिशा-निर्देश
पुलिस प्रशासन ने सभी कबाड़ संचालकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य रूप से लागू किए हैं:
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विशेष रजिस्टर का रख-रखाव: हर कबाड़ी को एक विशेष रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें सामान बेचने और खरीदने वाले का पूरा नाम, स्थायी पता, संपर्क नंबर और सामग्री का विस्तृत विवरण (जैसे वाहन, तार, धातु आदि) दर्ज करना अनिवार्य होगा।
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मासिक सत्यापन (Verification): दुकानदारों को यह रजिस्टर हर महीने के पहले सप्ताह में अपने संबंधित जोन के एडीसीपी (ADCP) के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा।
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वाहनों की RC रद्द कराना: पुरानी या कंडम गाड़ियां खरीदने वाले कबाड़ियों को संबंधित आरटीओ (RTO) कार्यालय जाकर उन वाहनों की आरसी (Registration Certificate) रद्द करवानी अनिवार्य होगी।
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विभागीय NOC अनिवार्य: सभी मौजूदा और नई कबाड़ दुकानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, फायर ब्रिगेड और नगर निगम लुधियाना से आवश्यक अनुमति व (maintain purchase and sale register) अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा।
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