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    Home » उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना… पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

    उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना… पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

    April 19, 2026 पंजाब 2 Mins Read
    governor approves bill
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    पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को यह जानकारी दी. इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर (governor approves bill) आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था.

    खास बात यह है कि पंजाब में लगातार सरकारों द्वारा बेअदबी पर एक सख्त कानून बनाने की यह तीसरी कोशिश है. पिछली सरकारों के बिल विधानसभा से तो पास हो गए थे, लेकिन केंद्र में अटके रह गए, जिससे वे कानून नहीं बन पाए. इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पेश किया गया मौजूदा बिल अब राज्य के भीतर सभी चरणों से पास हो चुका है.

    governor approves bill – संशोधित प्रावधानों के तहत, बेअदबी के किसी भी काम पर कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है. साथ ही 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यदि यह अपराध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत किया जाता है, तो सजा बढ़कर कम से कम 10 साल हो जाएगी.

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