देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जा रहे हैं और उन्हें Enumeration Form (गणना प्रपत्र) की दो प्रति दे रहे हैं और फिर उन्हें उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं और (if your name is deleted from SIR) एसआईआर की प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं.

लेकिन इस बीच लोगों के मन में यह भय पैदा हो गया है कि यदि SIR की प्रक्रिया के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से कट गया तो क्या फिर से नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा? या उससे उनकी नागरिकता को लेकर कोई सवाल उठेगा. आइए, यहां जानते हैं कि SIR की प्रक्रिया क्या है और यदि वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है तो उसके क्या विकल्प हैं?

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वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जा रहे हैं और उन्हें Enumeration Form दे रहे हैं. यदि मतदाता का नाम 2002 याय 2003 की वोटिंग लिस्ट में है, तो फिर मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम मतदाता सूची में है, तो उसे लिंक करना होगा और अपनी नई तस्वीर लगाकर फॉर्म को भर कर वापस बीएलओ को जमा दे देना होगा. इस वक्त बीएलओ को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा. फॉर्म जमा देने पर बीएलओ हस्ताक्षर कर दूसरा फॉर्म वापस कर देगा और एक फॉर्म रख लेगा.

if your name is deleted from SIR – जब बीएलओ आपके घर आ रहा है और आप घर में नहीं हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है. बीएलओ आपके घर में आकर तीन बार चेक करेंगे. यह जरूरी नहीं है कि मतदाता सूची में घर के जिन सदस्यों का नाम है, सभी उस समय उपस्थित ही रहें. घर का कोई एक सदस्य इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है. और अगर आप घर से बाहर हैं या फिर किसी दूसरे शहर में हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वोटर कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से पहले लिंक करना होगा.

2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है नाम

यदि आपका नाम या आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप Enumeration Form भर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जिला कार्यालय की ओर से आपको नोटिस दी जाएगी और आपकी सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान आपको चुनाव आयोग द्वारा बताए गये 10 दस्तावेजों में से कुछ पेश करने होंगे. जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र, स्थानीय अधिकारी प्रदत्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि.

 

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