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    Home » सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट; बंगाल सरकार को बड़ी राहत

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट; बंगाल सरकार को बड़ी राहत

    April 16, 2026 देश 2 Mins Read
    big decision of supreme court
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    बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (big decision of supreme court) द्वारा मंजूर की जाएगी, उन्हें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है. समावेशन या अपवर्जन के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए.

    इसे भी पढ़ें – Andhra Pradesh News: कुरनूल में भीषण सड़क हादसा, टैंकर और बोलेरो की टक्कर में 8 श्रद्धालुओं की मौत

    जिनकी अपील मंजूर, वो दे सकेंगे वोट

    राज्य में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को है. दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले फेज की वोटिंग में राज्य के 152 चुनाव क्षेत्रों में जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए हैं. 21 अप्रैल तक वोट देने की इजाजत दी गई है, उन्हें वोट देने की इजाजत दी जाएगी.

    big decision of supreme court – दूसरे फेज के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल है. अगर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को मंजूरी देता है तो वे लोग वोट दे पाएंगे. हालांकि, जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिये जाते हैं. वे वोट नहीं पाएंगे. जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दी जाएगी. उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी. उस सूची के आधार पर मतदाता मतदान कर पाएंगे.

     

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