नई दिल्ली : आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस बारे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। शीर्ष अदालत ने (Supreme Court Wil Decide On Friday) बुधवार को यह जानकारी दी।
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जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि ‘आप गुरुवार को वस्तु एवं सेव कर (जीएसटी) से जुड़े मामले में विशेष पीठ के समक्ष अपना बहस शुरू करें।इस पर राजू ने कहा कि गुरुवार को धन शोधन के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है।
Supreme Court Wil Decide On Friday – जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप प्रमुख केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार (10 मई) को सुनवाई होगी। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू से कहा कि केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी और उसी दिन अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, इस बारे में आदेश भी पारित कर सकते हैं।
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मेहता ने अपने दलील में कहा था कि आप नेता केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने से देश में गलत संदेश जाएगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग नहीं नहीं बनाया जा सकता है।