नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली माइनॉरिटी रेसिडेंट एंड शॉप ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. वहीं, (Stay On DDA Action) महरौली डिमोलिशन मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी जानकारी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है। उन्होंने बताया है कि भाजपा के डेलिगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया और डिमोलेशन हो रहा है उस पर रोक लगाई गई है।
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बीजेपी सांसद ने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। वहां पर यह कार्रवाई नहीं रुकेगी, लेकिन जिन लोगों को यह जमीन कस्टोडियन लैंड के तौर पर दी गई है उनके घर पर जो बुलडोजर चलाया गया है। इनके पास पक्के कागजात है और उनका घर तोड़ा गया है तो डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उपराज्यपाल ने दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें गलती दिल्ली सरकार की है और आरोप सिर्फ भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। जबकि, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के मंत्री ने भी अपनी गलती को माना है और दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए।
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Stay On DDA Action – दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की वजह से गरीब लोगों का आशियाना छिन गया. अगर यह सीमांकन ठीक तरीके से करते तो शायद लोगों के मकान बच जाते, लेकिन जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल इस पूरे ममाले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिन लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है। उस जगह पर ध्वस्तीकरण की रोक लगाई है और दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं।