श्रीनगर : कश्मीर घाटी में ‘ड्रग-फ्री जम्मू-कश्मीर’ के संकल्प को मजबूत करते हुए श्रीनगर पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को पुलिस ने ड्रग तस्करी में संलिप्त दो (big attack on drug smugglers) आरोपियों की लगभग ₹4 करोड़ की अचल संपत्तियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत अटैच (जब्त) कर लिया है।
🏠 तस्करों की करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में की गई है:
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गुलाम अहमद डार: संगम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पुलिस ने डार की ₹3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें एक रिहायशी घर, जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं।
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मोहम्मद शफी शेख: नौहट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के सिलसिले में पुलिस ने शेख की ₹1 करोड़ की रिहायशी संपत्ति जब्त की है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ये सभी संपत्तियां नशीले पदार्थों की गैर-कानूनी तस्करी से हासिल की गई काली कमाई से बनाई गई थीं।
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💪 आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति
श्रीनगर पुलिस का मानना है कि ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए केवल गिरफ्तारियां ही काफी नहीं हैं, बल्कि उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को नष्ट करना भी आवश्यक है। इस कार्रवाई (big attack on drug smugglers) का मुख्य उद्देश्य ड्रग व्यापार से बनी संपत्तियों के ट्रांसफर, बिक्री या उन्हें छिपाने की किसी भी संभावना को रोकना है।


