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    • Patiala Road Accident: पटियाला-फतेहगढ़ साहिब बाईपास पर दर्दनाक हादसा; रेत से भरे टिप्पर ने बाइक सवार को कुचलापटियाला: पटियाला-फतेहगढ़ साहिब बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार रेत से भरे एक टिप्पर ने मोटरसाइकिल सवार युवक को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेहगढ़ साहिब के गांव बागड़ियां निवासी राजवीर सिंह के रूप में हुई है। 💼 काम के सिलसिले में आया था युवक प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजवीर सिंह अनाज मंडी में अपने किसी काम के सिलसिले में आया था। इसी दौरान बाईपास पर वह इस दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन सदमे में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 🚔 पुलिस की कार्रवाई और चालक की तलाश मामले के जांच अधिकारी ए.एस.आई. विवेक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आरोपी टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के तुरंत बाद चालक टिप्पर छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ⚖️ परिजनों की न्याय की मांग मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि हादसे के लिए जिम्मेदार टिप्पर चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे कठोरतम सजा दी जाए। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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    Home » AAP छोड़ BJP में गए सांसद संदीप पाठक को बड़ी राहत; हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

    AAP छोड़ BJP में गए सांसद संदीप पाठक को बड़ी राहत; हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

    May 8, 2026 पंजाब 2 Mins Read
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    जालंधर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। दरअसल पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज केस की जानकारी मांगी थी। पाठक (Sandeep Pathak Case) ने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि दो केस कहां रजिस्टर किए गए और उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।

    इसे भी पढ़ें – नई सड़क तोड़ने पर नगर निगम पर गिरी गाज; DC लुधियाना ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

    इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर डिटेल एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। वहीं, मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल संदीप पाठक को राहत मिल गई है।

    इसे भी पढ़ें – नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़; कोठी के अंदर चल रहा था अवैध धंधा, पुलिस ने मारा छापा

    Sandeep Pathak Case – साथ ही कारोबारी Rajinder Gupta की फैक्ट्री पर कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप पर पंजाब प्रदूषण बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजिंद्र गुप्ता जोकि ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्राइडेंट ग्रुप पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी। ट्राइडेंट ग्रुप की बरनाला स्थित फैक्टरी पर 7 दिन पहले पी.पी.सी.बी. ने रेड की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

     

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