जबलपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आज हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हो रही है।

📜 पनामा पेपर्स और कन्फ्यूज़न का विवाद

कार्तिकेय सिंह चौहान का आरोप है कि चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक मामले में गलत तरीके से उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसके चलते उन्होंने भोपाल की स्पेशल कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह एक मानवीय भूल थी। राहुल गांधी ने कहा कि उनका आशय रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह से था, लेकिन भाषण के दौरान गलती से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ले लिया गया था।

🏛️ हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका

निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि उनका बयान कार्तिकेय को लेकर नहीं था, बल्कि रमन सिंह के बेटे का उल्लेख करना था। शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह की ओर से वकील संकल्प कोचर ने कोर्ट में लोअर कोर्ट के दस्तावेज पेश किए हैं। अब मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच कर रही है, जो यह तय करेगी कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।

🔍 क्या था राहुल गांधी का चुनावी बयान?

झाबुआ रैली में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ का उदाहरण देते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर भी पनामा पेपर्स में नाम आने का आरोप लगाया था। विवाद बढ़ने पर राहुल ने अगले ही दिन स्पष्ट किया था कि नाम लेने में चूक हुई है, लेकिन कानूनी लड़ाई तब से ही जारी है।

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