VIP और VVIP लोगों की सुरक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab and Haryana High Court) गंभीर है। पंजाब से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को दी गई सुरक्षा का खर्च उनसे वसूलने का सुझाव दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ को भी इस मामले में पार्टी बनाया है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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कुछ शर्तों के आधार पर देनी चाहिए सुरक्षा

बता दें कि पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के लोगों के अलावा धार्मिक संगठन और गायकी से जुड़े लोग की ओर से अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा हासिल की हुई है, जिसका पूरा खर्च पंजाब सरकार उठा रही है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति से ही सुरक्षा का खर्च लेने को कहा है।

हाईकोर्ट के न्यायधीश हरकेश मनुजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबसे पहले जवाब दाखिल कर यह साफ किया जाए कि किन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और क्यों ? किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देन से पहले कुछ शर्तें तय की जानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति उन शर्तों पर खरा उतरता है तो उसे सुरक्षा देनी चाहिए।

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