सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में नोएडा की डीएम मेधा रूपम को बड़ी राहत दी है. अदालत ने मेधा रूपम की सैलरी से 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डीयू की छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खास हिस्सों (पैराग्राफ 27 से 33) के संचालन पर भी अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया है.

🚫 2. हाईकोर्ट में हुई थी डीएम की किरकिरी, आकृति चौधरी के खिलाफ एनएसए को लेकर पर्याप्त सबूत न देने पर आया था फैसला

गौरतलब है कि नोएडा मजदूर प्रदर्शन मामले में छात्रा आकृति चौधरी के खिलाफ एनएसए लगाने को लेकर डीएम मेधा रूपम की हाईकोर्ट में कड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि प्रशासन पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने डीएम की सैलरी से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश देने के साथ ही एनएसए भी रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ नोएडा डीएम और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

🏛️ 3. सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आईएएस अधिकारी मेधा रूपम के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से चुनकर आलोचना करने का अधिकार नहीं है. वहीं, आकृति चौधरी के वकील का कहना था कि हिंसा से पहले ही वह पुलिस हिरासत में थीं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी है.

Share.
Exit mobile version