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    Home » हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब के लिए ED ने कोर्ट से मांगा वक्त

    हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब के लिए ED ने कोर्ट से मांगा वक्त

    April 24, 2024 झारखण्ड 2 Mins Read
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    रांची : जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए ईडी ने एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। सोरेन की याचिका पर मंगलवार को एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में (No Relief For Hemant Soren) सुनवाई शुरू होते ने ईडी ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते के समय की मांग की।

    इसे भी पढ़ें – झारखंड में चार लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 25 अप्रैल तक नामंकन

    No Relief For Hemant Soren – हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ईडी को एक हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। रांची के बड़गाईं अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    इसे भी पढ़ें – झारखंड के जमीन घोटाला केस में झामुमो नेता अंतू तिर्की समेत चार गिरफ्तार

    ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है।इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल की,बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की।हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद पहली बार जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसपर इसके पहले 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी।

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