चंडीगढ़: देश में ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महात्मा गांधी मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से नया अधिनियम ‘वीबीजीरामजी’ (VBGRAMJI) लागू किया जाएगा। इस योजना का औपचारिक (MGNREGA Replaced) राष्ट्रीय लोकार्पण 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा।
MGNREGA Replaced – हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने इस योजना के लिए अपनी आधारभूत तैयारी पूरी कर ली है। अब तक 18 राज्यों ने इसके नियमों को अधिसूचित कर दिया है, और हरियाणा में भी सोमवार तक अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। राज्यों को अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नई योजना के स्वरूप को अधिसूचित करने की स्वतंत्रता दी गई है।
पारदर्शिता और तकनीक पर विशेष जोर
डॉ. चौहान ने स्पष्ट किया कि नई योजना में श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित किया गया है:
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अधिक कार्यदिवस: अब श्रमिकों को साल में 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
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पारदर्शिता और तकनीक: सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नई तकनीक श्रमिकों के लिए बाधा न बनकर, उनके रोजगार प्राप्ति की प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाए।
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रोजगार की गारंटी: केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि काम मांगने वाले किसी भी कामगार का एक घंटे का रोजगार भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
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