नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने मेटा प्लेटफॉर्म पर (child safety issue ) बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) के विज्ञापनों की जांच के सिलसिले में मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड को फिर से तलब किया है. आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए 16 सितंबर यानी आज की तारीख तय की थी. आयोग ने मेटा के भारत के प्रबंध निदेशक और प्रमुख की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है, क्योंकि पिछली सुनवाई में केवल वरिष्ठ अधिकारियों ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था.

क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 3 जुलाई 2026 को मेटा प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी किया था. यह कार्रवाई BBC Eye की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई थी, जिसमें बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित विज्ञापनों का आरोप लगाया गया था. एनसीपीसीआर द्वारा स्पष्टीकरण मांगने और मेटा द्वारा जवाब सौंपे जाने के बाद, आयोग ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में समन भेजा गया है.

 मेटा ने अपनी पॉलिसी में किए बदलाव

सीसैम (CSEAM) मामले पर एनसीपीसीआर की लगातार और कड़ी कार्रवाई के (child safety issue) चलते मेटा को बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़ी अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने पड़े हैं. मेटा ने अब इस तरह के मामलों की रिपोर्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) को भी देना शुरू कर दिया है, जो बाल सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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