महू : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 15 वर्ष की एक किशोरी का विवाह करने के (Marriage Of Minor Girl)आरोप में सात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। मानपुर पुलिस थाने के प्रभारी अरुण सोलंकी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर, महू की एक नाबालिग लड़की का विवाह धार जिले के रहने वाले 24 वर्षीय युवक से करने के मामले की जांच शुरू की गई है।
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Marriage Of Minor Girl – बताया गया कि किशोरी का विवाह 29 नवंबर, 2023 को मानपुर के एक मंदिर में हुआ था। अधिकारी ने कहा कि लड़की की आयु से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद शनिवार शाम को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया।
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उन्होंने बताया कि मामले में लड़की के अभिभावक, दूल्हे और उसके पिता, विवाह कराने वाले पंडित और दो अन्य को आरोपी बनाया गया है। सोलंकी ने कहा कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में अधिनियम के अन्य प्रावधान जोड़े जाएंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर दो साल का कठोर कारावास या एक लाख
रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।