मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर सक्रिय गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी रूप से संचालित हो रहे बूचड़खानों की रीढ़ तोड़ने के लिए अब तक का सबसे सख्त और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सचिवालय और गृह विभाग की ओर से जारी किए गए नए आधिकारिक आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि (MCOCA will be imposed on cow smugglers) राज्य में संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोहों, सिंडिकेट और रैकेट के खिलाफ अब सामान्य धाराओं के बजाय सीधे ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून’ यानी मकोका (MCOCA) के तहत केस दर्ज कर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
🏢 अवैध बूचड़खानों पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश
राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाओं, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने रिहायशी व औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे संदिग्ध और अवैध बूचड़खानों की औचक जांच कर उन पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने की अंतिम और वैधानिक जिम्मेदारी भी पूरी तरह से स्थानीय नागरिक प्रशासन को सौंपी गई है कि उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर कहीं भी गुपचुप तरीके से या बिना लाइसेंस के गैरकानूनी बूचड़खाने संचालित न होने पाएं।
🚚 नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर किए जाएंगे सार्वजनिक
गृह विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवैध रूप से और क्रूरतापूर्वक गोवंश को ठूस-ठूस कर ले जाने वाले संदिग्ध वाहनों और कंटेनरों के खिलाफ मोटर वाहन कानून (MCOCA will be imposed on cow smugglers) के तहत परमिट रद्द करने और भारी जुर्माना लगाने की कड़ी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन विभाग को दिए गए हैं। पारदर्शी व्यवस्था के लिए इन सभी नोडल अधिकारियों के नाम और सीधे संपर्क नंबर आम जनता के लिए बहुत जल्द सार्वजनिक (पब्लिक) किए जाएंगे ताकि लोग तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें।


