नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody Extended) की अवधि सोमवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गयी। राउस एवेन्यू स्थित एम.के. नागपाल की विशेष अदालत ने 51 वर्षीय श्री सिसोदिया की सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में उनकी न्यायिक हिरासत दो हफ्ते बढ़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी नेता को 17 अप्रैल को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया।

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विशेष अदालत ने आबकारी नीति कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज
प्राथमिकी में श्री सिसोदिया की जमानत याचिका 31 मार्च को खारिज कर दी थी। विशेष अदालत सिसोदिया के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका पर बुधवार यानी 05 अप्रैल को सुनवाई करेगी। श्री सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बाद में सिसोदिया को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें सीबीआई के अनुरोध पर चार मार्च तक केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि समाप्त होने पर दो दिनों की और सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

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Judicial Custody Extended – सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) श्री सिसोदिया से पूछताछ की थी। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। उन्हें ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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