दिल्ली की आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े वायरल वीडियो मामले में नई अपडेट सामने आई है। आज वीरवार को जालंधर की कोर्ट ने अहम (strict orders in Atishi video case) आदेश जारी किया। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए माना कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि, आतिशी की वीडियो एडिट की गई है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस आधार पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उक्त वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो को साझा करने वाले अकाउंट्स से जुड़े लिंक भी हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि, हर प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाया जाए। इसके साथ ही वीडियो से जुड़े सभी लिंक भी जल्द से जल्द हटाए जाएं। वहीं, जालंधर में जिस व्यक्ति की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, वह सामने नहीं आया है। सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े आरोपों को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल सिंह बग्गा जालंधर के मिट्ठू बस्ती इलाके का निवासी बताया गया है।

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strict orders in Atishi video case – बताया जा रहा है कि, एफआईआर में दर्ज दस्तावेजों में घर नंबर 180 दर्ज है, लेकिन इलाके में नंबर प्लेट्स नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता की पहचान संभव नहीं। गौरतलब है कि आतिशी पर आरोप लगाया गया था कि दिल्ली विधानसभा की एक बहस के दौरान उन्होंने सिख गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ।

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