नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह ऊर्फ हिरदेश सिंह और उनकी पत्नी शालिनी सिंह के तलाक को मंजूरी दे दी है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी। शालिनी सिंह ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दायर किया था। अपनी याचिका में (Honey Singh Divorced) शालिनी सिंह ने कहा था कि हनी सिंह हनीमून के समय से ही उन्हें प्रताड़ित करते थे।

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शालिनी ने याचिका में कहा था कि मॉरीशस में हनीमून के दौरान ही हनी सिंह के व्यवहार बदलने लगे थे। हनीमून के दौरान एक घटना के बारे में याचिका में कहा गया था कि हनी सिंह होटल के कमरे से बाहर चले गए और दस- बारह घंटे तक वापस नहीं आए। शालिनी के लिए वो जगह नई थी, जिसकी वजह से वो कमरे में ही रही और हनी सिंह का इंतजार करती रही। हनी सिंह उस दिन देर रात वापस लौटे तो नशे में थे।

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 Honey Singh Divorced – शालिनी तलवार ने याचिका में हनी सिंह से दस करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। याचिका में दिल्ली में आवास की मांग की गई थी और मासिक खर्च के रुप में पांच लाख रुपये हर महीने देने की मांग की गई थी। शालिनी तलवार ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। याचिका में हनी सिंह पर शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। याचिका में हनी सिंह की पत्नी ने उनके पिता सरबजीत सिंह, मां भूपिंदर कौर और बहन स्नेहा सिंह पर भी घरेलू हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया था।

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